रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर के द्वारा कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए होटल, रेस्टोरेंट, फूड पार्क आदि को रात 11 बजे तक एवं ठेला-गुमटी आदि को रात्रि 10 बजे तक संचालन करने की अनुमति दी गयी है। रायपुर पुलिस द्वारा इन निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए थानों को अतिरिक्त पेट्रोलिंग भी प्रदाय किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारियों द्वारा स्वयं इसकी मानिटरिंग की जा रही है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व नाईट कर्फ्यू ख़त्म करने के बाद राजधानी में होटल, रेस्टोरेंट रात 12 खुले रहने की जानकारी सामने आयी थी, मगर जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक राजधानी में होटल, रेस्टोरेंट, फ़ूड पार्क रात 11 बजे तक ही खुल सकेंगे, वहीं ठेला-गुमटी आदि को रात्रि 10 बजे तक संचालित किया जा सकेगा।
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