हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई शुरू, वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा- शिक्षा अधिनियम में यूनिफॉर्म कोड को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं
हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई शुरू, वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा- शिक्षा अधिनियम में यूनिफॉर्म कोड को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं

टीआरपी डेस्क। कर्नाटक का हिजाब विवाद को लेकर राज्य में तनाव बना हुआ है। इस पूरे विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में सुनवाई शुरू हो गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम काजी की पीठ इस मामले में की सुनवाई कर रहे हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश संजय हेगड़े ने कहा, कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में यूनिफॉर्म से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा, पहले के समय में यूनिफॉर्म केवल स्‍कूल तक ही सीमित था, कॉलेजों के लिए यूनिफॉर्म काफी बाद में लागू किया गया है। उन्‍होंने कहा कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में युनिफॉर्म कोड को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं है।

इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर बुधवार को सुनवाई की गई थी। जस्टिस कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने इस पूरे मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, हमने इसपर जो शोध किया है, वह सीमित है।

एक सवाल यह उठता है कि क्या हिजाब पहनने के अधिकार का वर्तमान दावा जरूरी धार्मिक प्रथा के तहत आता है? उन्होंने कहा, अब यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है और हर किसी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं. मेरा निवेदन है कि मेरे साथी वकील ने अपनी बातें रख दी हैं। अब यह राज्य के लिए बहस करने का वक्त है और फिर अदालत को फैसला सुनाना है।

बता दें कि इस मामले पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश पहले ही कह दिया है कि क्‍योंकि कोर्ट ने छात्रों को अंतरिम राहत देने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए सरकार की ओर से यूनिफॉर्म कोड को लेकर जारी अधिसूचना प्रभावी रूप से लागू रहेगी।

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