सुप्रीम कोर्ट

टीआरपी डेस्क। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन पर लगाए गए स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्टे हटाते हुए हाइकोर्ट को चार हफ्ते में इस मामले का निपटारा करने के आदेश दिए हैं।

हरियाणा सरकार ने प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के मूल निवासियों को नौकरियों में 75% आरक्षण देने का कानून पास किया था। इसके विरोध में फरीदाबाद की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने सरकार के यह कानून लागू करने पर स्टे लगा दिया था। हाईकोर्ट हरियाणा सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ। इसके विरोध में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसी अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने इस एक्ट को नवंबर 2020 में नोटिफाई किया था। राज्य सरकार ने इसे लागू भी कर दिया है। इसके बाद पोर्टल पर करीब 30 हजार युवाओं ने आवेदन भी किया है।

दुष्यंत चौटाला ने किया ट्वीट

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट कर इसे बड़ी जीत बताया है। चौटाला ने कहा है कि हरियाणा के युवाओं के अधिकारों की लड़ाई 75% आरक्षण जॉब्स फॉर लोकल के मामले हमारी फिर जीत हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसले देते हुए कानून पर लगे स्टे को हटा दिया है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि यह कानून सभी के हित में हैं और इस पर राजनीतिक मंशा से अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए।

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