NCP नेता नवाब मलिक को नहीं मिली राहत, PMLA कोर्ट ने 7 मार्च तक बढ़ाई ED कस्टडी

टीआरपी डेस्क। विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक (NCP leader Nawab Malik) की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत (ED Custody) 7 मार्च तक बढ़ा दी है। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग (Dawood Ibrahim Money Laundering Case) मामले में नवाब मलिक की हिरासत आज खत्म हो रही थी।

स्पेशल कोर्ट ने उन्हें आठ दिनों की ईडी हिरासत में भेजा था। नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान ईडी ने नवाब मलिक की याचिका पर जवाब देने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा।

कोर्ट ने ईडी को 7 मार्च तक का समय दिया है। अब हाई कोर्ट में सात मार्च को सुनवाई होगी। मलिक ने सोमवार को बॉम्बे हाइ कोर्ट में याचिका दायर करते हुए यह दावा किया था कि उन पर ईडी की कार्रवाई राजनीतिक कारणों से हुई है। वे अकेले नहीं हैं, जिन पर केंद्रीय एजेंसियां इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं। राजनीतिक विरोधियों को दबाने का यह ट्रेंड सा चल पड़ा है। उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। इसे रद्द किया जाए और उन पर लगे आरोप से उन्हें बरी किया जाए।

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