टीआरपी डेस्क। Private Medical College Fees for 50% seats: भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन की नई गाइडलाइन (NMC) अगले शैक्षणिक सत्र से लागू हो रही है।

आधिकारिक सूत्रों ने इस संबंध में जानकारी दी है, नई गाइडलाइन के अनुसार, निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फीस भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर (Medical College Fees) की जाएगी। यह नई व्यवस्था 50 फीसदी सीटों पर लागू होगी। किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के 50% सीटों की फीस कितनी होगी, यह उस राज्य/ केंद्रसासित प्रदेश में स्थित अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस से निर्धारित होगा।
एनएमसी ने गत तीन फरवरी को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 प्रतिशत सीट के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस वसूले जाने के फैसले की जानकारी दी गई थी।
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