रायपुर : कोरोना वायरस के लगातार घटते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 साल बाद कोविड-19 से संबंधित सभी प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है। हालांकि यह प्रतिबंध हटने के बाद भी मास्क लगाना और फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे नियम निरंतर लागू रहेंगे। केंद्र सरकार ने पहली बार 24 मार्च 2020 को देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कई दिशा-निर्देश जारी किए थे। समय-समय पर संक्रमण की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनमें कई बदलाव किए गए। अब जब कोरोना की संक्रमण दर बहुत कम हो गई है, और देश भर में वैक्सीनेशन की संख्या काफी बढ़ चुकी है। देश में अधिकांश लोग अब कोरोना से सुरक्षित हैं, तो इस परिस्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी सभी दिशानिर्देशों को निरस्त करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है।

केंद्र सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में भी इन सभी प्रतिबंधों को हटाने के लिए आदेश छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार “आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी सभी आदेशों की प्रभावशीलता 31 मार्च 2022 से समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी सोशल और फिजिकल डिस्टेंस के साथ मास्क लगाना जारी रहेगा।”

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