बड़ी खबर: हाई कोर्ट ने देश के 8 IAS को दी अनोखी सजा, हर महीने करना होगा छात्रावास का दौरा

नेशनल डेस्क। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने आज एक मामले में 8 आईएएस (IAS) अधिकारीयों को 2 सप्ताह के लिए जेल में रहने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को अदालत की अवमानना (Contempt of Court) के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 8 अधिकारीयों को 2 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई।

लेकिन उनके माफ़ी मांगने पर अदालत ने दूसरा आदेश पारित करते हुए उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए हर महीने में एक दिन समाज कल्याण छात्रावासों में सेवा देने का निर्देश दिया।

बता दें अधिकारियों द्वारा उनके आदेशों का पालन ना करने को सख्ती से लेते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। वे अधिकारी जिन्हें अदालत ने सजा सुनाई है उनके नाम है।

  • पंचायत राज प्रमुख सचिव जीके द्विवेदी,
  • पंचायत राज के आयुक्त गिरिजाशंकर,
  • स्कूल शिक्षा प्रमुख सचिव बी राजशेखर,
  • स्कूल शिक्षा आयुक्त चिन्ना वीरभद्रुडु,
  • उच्च शिक्षा सचिव जे श्यामला राव,
  • उच्च शिक्षा पूर्व निदेशक विजय कुमार,
  • वर्तमान निदेशक एमएम नाइक
  • नगर निगम प्रशासन और शहरी विकास प्रधानाचार्य सचिव वाई. श्रीलक्ष्मी

लेकिन अधिकारियों के माफी मांगने के बाद अदालत ने उनपर थोड़ी तरस खाते हुए जेल की सजा वापस ले ली और उन्हें हर महीने एक दिन समाज कल्याण छात्रावासों में सेवा देने का निर्देश दिय। उन्हें छात्रों के मिड-डे मिल और रात के खाने और अदालत के एक दिन का खर्च उठाने के लिए भी कहा गया। अदालत ने सरकारी स्कूलों से ग्राम और वार्ड सचिवालयों को हटाने के अपने आदेशों को लागू नहीं करने के लिए अधिकारियों को डांट लगाई। यह देखा गया कि अधिकारियों ने जानबूझकर एक साल पहले पारित आदेशों को लागू नहीं किया और इस तरह अदालत की अवमानना की।

जस्टिस बट्टू देवानंद की सिंगल जज बेंच ने पिछले साल सितंबर में अवमानना मामले की सुनवाई की थ। उस समय अधिकारियों के वकील और सरकारी वकील ने बताया था कि राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के परिसरों में सचिवालयों और रायथू भरोसा केंद्रों को खाली कराने का आदेश पहले ही जारी कर दिया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि स्कूलों के कई परिसरों में ऐसी सुविधाएं पहले ही वापस ले ली गई हैं।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर