हनुमान चालीसा विवाद: राणा दंपति के खिलाफ एक और मामला दर्ज


मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में  मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की है। उन्हें और उनके पति को गिरफ्तार किया गया था।

प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत दायर की गई है। राणा को रविवार को बांद्रा की एक अदालत में पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा कि मुंबई पुलिस एमपी-एमएलए दंपति की रिमांड मांग सकती है।

नवनीत राणा के पति रवि राणा ने कोर्ट पहुंचने पर “उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद” के नारे लगाए। प्राथमिकी के बारे में बोलते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, “हनुमान चालीसा के बहाने दंगे भड़काने के लिए दो घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की गई है।

दोनों पर आईपीसी की धारा 153 (ए) (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) और मुंबई पुलिस अधिनियम धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

राणा दंपति को खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्हें शनिवार रात बाद में सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पति और निर्दलीय विधायक रवि राणा ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की धमकी दी थी। हालांकि, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा का हवाला देते हुए शनिवार को धरना समाप्त कर दिया था।

दंपति के पीछे हटने के बावजूद, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उपनगरीय खार में उस इमारत की घेराबंदी कर दी जहां दंपति रहते हैं। शिवसैनिकों ने कथित तौर पर कहा कि राणाओं को तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि वे मातोश्री का अपमान करने के लिए माफी नहीं मांगते। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी सुबह बैरिकेड्स तोड़कर इमारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इसे “महाराष्ट्र में रावण राज” बताते हुए नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी की निंदा की। 

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