गोधन न्याय योजना में लापरवाही, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कलेक्टर ने किया निलंबित
गोधन न्याय योजना में लापरवाही, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कलेक्टर ने किया निलंबित

धमतरी। कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने मगरलोड, मेघा के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और गौठान नोडल अधिकारी अरौद, व्यासनारायण चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के चलते यह कार्रवाई की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन की महती गोधन न्याय योजना के तहत जिला मुख्यालय से मिले निर्देशों की अवहेलना करने और कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने की वजह व्यासनारायण चन्द्राकर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में चन्द्राकर का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कार्यालय धमतरी निर्धारित किया गया है। निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

देखें आदेश :

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