झीरम कांड के नए न्यायिक जांच आयोग की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार को थमाया नोटिस

बिलासपुर : झीरम घाटी हत्याकांड के जांच को लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस हत्याकांड के नए सिरे से जांच के लिए राज्य शासन द्वारा बनाई गई 2 सदस्यीय जांच आयोग के कामकाज को हाईकोर्ट ने रोक दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आगामी आदेश तक इस नई जांच आयोग के कामकाज पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष आयोग के गठन की वैधानिकता पर सवाल उठाए थे। इसके साथ ही 3 बिंदुओं के आधार पर चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जांच आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाई है।

याचिकाकर्ता के रूप में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हाईकोर्ट में झीरम घाटी हत्याकांड की नए सिरे से जांच के लिए राज्य शासन द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच आयोग की वैधानिकता को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। कौशिक ने कहा था कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की जांच रिपोर्ट को राज्य शासन ने आज तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखा है, और उसके बिना ही नई जांच आयोग का गठन कर दिया है। इस पर चर्चा तक नहीं की गई है। इसलिए इस जांच आयोग को काम करने से तुरंत रोका जाए।

कौशिक ने याचिका में कहा था कि, झीरम घाटी हत्याकांड के तुरंत बाद राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 8 साल तक इसकी जांच की और जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी। जिसके 6 महीने के भीतर जांच आयोग द्वारा सौंपी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जानी थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए नियमों का हवाला देते हुए कौशिक ने इस पर रोक की मांग की थी।

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