दिल्ली : दिल्ली के विशेष पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुना दी है। बता दें यासीन मलिक पर आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होने, गतिविधि के लिए धन जुटाने, आतंकी साजिश रचने के साथ-साथ आतंकवादी समूह का सदस्य होने के कारण देशद्रोह का आरोप लगा था। इन सब पर पर फैसला कर सुनाते हुए जज ने यासीन मलिक को उम्रकैद का फैसला सुनाया है।

यासीन पर यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि), 17 (आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने), व 20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 124-ए (देशद्रोह) के तहत मुकदमा चल रहा था जिसपर फैसला लेते हुए उसे उम्रकैद की सजा दी गई है।
बता दें यासीन मलिक को उसपर लगे आरोपों में से दो मामलों में उम्रकैद हुई है। यासीन ने अपने उपर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद उसने यह भी कहा था कि वह खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता।
यासीन के घर के पास समर्थकों और पुलिस में झड़प
श्रीनगर के पास मैसुमा में यासीन मलिक के घर के पास यासीन मलिक के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार मैसुमा में पत्थरबाजी के बाद हालात काबु में करने के लिए सुरक्षाबलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। मलिक के घर के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों के जवान तैनात हैं। साथ ही ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है.
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