जीपी सिंह

नई दिल्ली/रायपुर : सर्वोच्च न्यायलय ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ सरकार को जीपी सिंह मामले में बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च न्यायलय ने हाईकोर्ट से सिंह को जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ जस्टिस बी आर गवई और हीमा कोहली ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर शर्तों के साथ जमानत दी है, जिस पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

बता दें 12 मई को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जस्टिस दीपक तिवारी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार IPS और सस्पेंड ADG जीपी सिंह की जमानत याचिका को स्वीकार कर उन्हें सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने उन्हें रायपुर जिले से बाहर रहने, गवाहों से संपर्क न करने और मीडिया से कोई बात न करने की शर्त पर जमानत दी थी। जमानत मिलने से पहले जीपी सिंह 120 दिन तक जेल में रह चुके हैं।

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सिंह कर सकते हैं गवाहों को प्रभावित – छग शासन

जीपी सिंह मामले में राज्य सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहोतगी ने SC में कहा कि, जी पी सिंह प्रशासन में उच्च पद के अधिकारी हैं। ऐसे में वे मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और वे ऐसा करने की चेष्टा कर सकते हैं। इसलिए सिंह की जमानत को खारिज किया जाए।

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