अब अधिक सामान के साथ रेल सफर पड़ेगा जेबों पर भारी, तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर अब रेलवे अपनाएगा सख़्त रुख

TRP डेस्क : अब भारतीय रेल में बेतरतीब सामान लेकर यात्रा करना आसान नहीं रहा। रेलवे ने यात्रियों के साथ लेकर चलने वाले सामान की अधिकतम सीमा तय कर दी है। यह सीमा सभी श्रेणियों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। इस सीमा से अधिक सामान रखने पर रेल यात्रा महंगी पड़ सकती है। अब भारतीय रेलवे ज्यादा सामान ले जाने के नियम को सख्ती से लागू करने जा रहा है। इस बात की जानकारी रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी।

रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि “अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा! अधिक सामान ले कर रेल यात्रा ना करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं।”

हर श्रेणी की अलग सीमा तय

भारतीय रेल के नियमानुसार प्रत्येक श्रेणी में सामान लेजाने की अधिकतम सीमा तय है। विभिन्न श्रेणीयों में यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक का सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में रख सकते हैं। इससे अधिक सामान को रेल मंत्रालय लगेज में बुक कराकर लेजाने की सलाह देता है। रेल यात्री स्लीपर श्रेणी में 40 किलोग्राम, एसी टू टीयर में 50 किलोग्राम तथा फर्स्ट क्लास एसी में सबसे ज्यादा 70 किलो तक के वजन का सामान अपने साथ कोच में ले जा सकते हैं। तय सीमा से अधिक भार का सामान अपने साथ ले जाने पर रेलवे यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूल कर सकता है।

लगेगा भारी-भरकम जुर्माना

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अगर कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान के साथ यात्रा करते पाया गया जाता है, तो उसे बैगेज रेट का छह गुना भुगतान करना पड़ेगा। अर्थात अगर कोई यात्री 40 किलो से ज्यादा के वजन का सामान के साथ 500 किमी की यात्रा कर रहा है, तो यात्री केवल 109 रुपये का भुगतान करके इसे लगेज वैगन में बुक कर सकता है। लेकिन अगर वह यात्रा के दौरान अधिक सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे 654 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा।

प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने पर भी कार्रवाई

रेल यात्रा के दौरान अपने साथ प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है। कोई भी यात्री अपने साथ गैस सिलेंडर, ज्वलनशील केमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या रिसाव होने से यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है इन्हें नहीं ले जा सकते। ऐसी वस्तुओं के साथ यात्रा करना अपराध है। पकड़े जाने पर ऐसे यात्रियों पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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