चीन वीजा घोटाले मामले में कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को चीन वीजा घोटाले मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सीबीआई की एक अदालत ने  कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।  प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हाल ही में कांग्रेस नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

पिछली सुनवाई में ईडी के वकील ने कहा था कि अंतरिम जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित हो सकती है, हम यह पता नहीं लगा पाएंगे कि पैसे कहां गए? ईडी ने कार्ति को अग्रिम जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि धन शोधन और नकली वीजा के आरोप गंभीर हैं और इस मामले में कार्ति की दलीलें लचर और प्री मेच्योर हैं।

बता दें कि यह मामला 2011 का है, जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे, सीबीआई ने कार्ति और अन्य के खिलाफ वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा उन्हें और उनके करीबी एस भास्कररमन को कथित तौर पर 50 लाख रुपये की रिश्वत दिए जाने के मामले में 14 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि रिश्वत लेकर 263 चीनी कामगारों के लिए परियोजना वीजा जारी किया गया।  

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