m raghunandan
m raghunandan

हैदराबाद। नियम कानून को दरकिनार करते हुए भाजपा विधायक एम. रघुनंदन राव ने हैदराबाद गैंगरेप का वीडियो शेयर कर दिया जो उनके लिए मुसीबत बन गई है।  पुलिस ने इस मामले में  विधायक  एम. रघुनंदन राव के  खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक वकील की शिकायत पर राव के खिलाफ आबिद्स पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता  की धारा 228 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार मामला आज देर रात दर्ज किया गया और कानूनी राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी की धारा 228 ए के तहत, जो कोई भी किसी ऐसे नाम को छापता या प्रकाशित करता है, जिससे यौन उत्पीड़न की शिकार किसी भी पीड़ित की पहचान होती है, तो उसे दो साल तक के कारावास की सजा दी जा सकती है।


दुबक के भाजपा विधायक ने एक कार में सामूहिक बलात्कार की पीड़िता के साथ कथित तौर पर एक विधायक के बेटे को अंतरंग दृश्य और वीडियो जारी किया था, जिसके तीन दिन बाद मामला दर्ज किया गया।
विधायक की कार्रवाई की आलोचना हुई थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने पीड़िता के नाम या पहचान का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वह घटना में एमआईएम विधायक के बेटे की कथित संलिप्तता के सबूत सार्वजनिक करना चाहते थे।


भाजपा नेता ने दावा किया कि चूंकि पुलिस विधायक के बेटे को क्लीन चिट देकर जांच को पटरी से उतार रही है, इसलिए उन्होंने वीडियो क्लिप जारी किया। उन्होंने सोमवार को संवाददाताओं से कहा था कि वह मामले का सामना करने के लिए तैयार हैं। राव ने दावा किया कि वह उचित समय पर अपने पास मौजूद सभी सबूतों को अदालत में पेश करेंगे। पुलिस ने वीडियो अपलोड करने के आरोप में कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। 17 वर्षीय लड़की को 28 मई को एक पब से घर छोड़ने का वादा करने के बाद एक कार में पांच लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस सनसनीखेज मामले में तीन नाबालिगों समेत चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है जबकि पांचवां आरोपी अब भी फरार है। गिरफ्तार किशोरों में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक नेता का बेटा भी शामिल है।