आधार-पैन लिंक करवाना पड़ रहा है महंगा
आधार-पैन लिंक करवाना पड़ रहा है महंगा

नई दिल्ली। आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 काफी पहले ही किया जा चुका है। हालांकि, इसके तहत आपका पैन तो काम कर रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद आधार-पैन लिंक करवाने पर जुर्माना भी चुकाना पड़ रहा है।

अगर आप अपने पैन को आधार से 30 जून या उससे पहले लिंक करवाते हैं तो आपको 500 रुपये चुकाने होंगे। वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको 1000 रुपये चुकाने होंगे। हालांकि, 31 मार्च 2023 तक जिन्होंने अपने आधार-पैन को लिंक नहीं कराया है, वह अपने पैन का इस्तेमाल करते रह सकते हैं। यानी वजह पैन कार्ड का इस्तेमाल कर के इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं और रिफंड को भी प्रोसेस कर सकते हैं।

CA के दफ्तरों में जुट रही है भीड़

पैन कार्ड रद्द होने की चेतावनी के बाद राजधानी रायपुर सहित अन्य शहरों में सीए दफ्तरों में लोग हर दिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।
बताया जा रहा है कि अधिकांश कारोबारियों ने आधार और पैन कार्ड लिंक करा लिया है, लेकिन आम लोग और सरकारी-प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग अभी भी आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करा रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या अभी भी हजारों में है।

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लोगों के मोबाइल और अन्य माध्यमों पर मैसेज भेजकर कई बार आधार और पेन कार्ड को लिंक करने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चूंकि ज्यादातर लोगों को जुर्माने की जानकारी नहीं है, इस वजह से अब जब उनसे पांच सौ मांगा जा रहा है तो ज्यादातर को हैरानी हो रही है।

घर बैठे ऐसे करें लिंक

पैन और आधार कार्ड लिंक करने के लिए इंकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर क्लिक करने के बाद बायीं ओर लिंक आधार का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा। इसमें अपना पैन और आधार नंबर के साथ मांगी गई जानकारी देनी होगी। इसी में ऑनलाइन जुर्माना अदा करने का भी आप्शन आता है। डेबिट-क्रेडिट के अलावा दूसरे ऑनलाइन मोड से शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। अगर दोनों कार्ड पहले से लिंक हैं तो उसकी जानकारी भी पेज पर आ जाती है। दोनों कार्ड लिंक होने पर सक्सेसफुली लिंक का मैसेज भी डिस्पले होता है।

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तब देना होगा 10,000 हजार का जुर्माना

31 मार्च 2023 तक दी गई अतिरिक्त विंडो के दौरान आधार से पैन लिंक न होने पर पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा और यह सुचारू रूप से काम करता रहेगा। लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद अगर पैन, आधार से लिंक नहीं पाया जाता है तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो जाता है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। PAN Card निष्क्रिय होता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक PAN को फर्निश्ड/कोट नहीं किया गया। ऐसे में आप पर आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

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