हाई कोर्ट ने ख़ारिज की डॉ गंभीर सिंह की याचिका
हाई कोर्ट ने ख़ारिज की डॉ गंभीर सिंह की याचिका

बिलासपुर। रायपुर इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (RIMS )मंदिर हसौद के इंटर्न छात्रों को सर्टिफिकेट नहीं दिए जाने के मामले में सीजी मेडिकल काउंसिल बोर्ड ने डॉक्टर गंभीर सिंह का पंजीयन 3 माह के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया था। जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन आज न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। न्यायालय ने डॉ गंभीर सिंह को नेशनल मेडिकल कमीशन NMC जाने की सलाह दी है और इसके लिए 4 अगस्त तक का समय दिया गया है। जानकर बता रहे हैं कि अगर NMC में भी डॉ सिंह को राहत नहीं मिली तो 4 अगस्त से उनके मेडिकल का पंजीयन 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जायेगा।

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