बिलासपुर। पुलिस भर्ती में ऊंचाई कम होने की वजह से अयोग्य घोषित जाने के बाद उम्मीदवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहाँ कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर के समक्ष फिर से लंबाई की जांच कराने का आदेश दिया। जिसके बाद याचिकाकर्ता की लम्बाई 168 सेमी से अधिक पाए जाने पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भर्ती के योग्य घोषित कर दिया।

बता दे कि राज्य में सूबेदार, सब इन्सपेक्टर एवं प्लाटून कमाण्डर के रिक्त 975 पदों पर भर्ती के लिए सितम्बर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी निर्धारित की गई थी। जिसके लिए जांजगीर जिले के ग्राम जमड़ी निवासी लकेश कुमार द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन शारीरिक नापजोख के दौरान उंचाई 168 सेमी से कम होने की बात कहते हुए भर्ती कमेटी ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया। भर्ती कमेटी के फैसले से क्षुब्ध होकर लकेश कुमार ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2021 के नियम 6 उप नियम 10 के तहत याचिकाकर्ता को पुनः चीफ मेडिकल ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर पुनः लंबाई की जांच करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता लकेश कुमार 15 जुलाई 2022 को भर्ती कमेटी के साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर, बिलासपुर के समक्ष उपस्थित हुआ था। जांच के बाद उसकी लंबाई 168 सेमी से अधिक पाते हुए याचिकाकर्ता को भर्ती परीक्षा के योग्य घोषित किया गया।

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