नई दिल्ली : आधार कार्ड को वोटर आडडी से लिंक कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाताओं का (Voter Card) के नाम आधार से जोड़े जाने का अभियान शुरू हो गया है। हालांकि, यह पूरी तरह स्वैच्छिक होगा तथा इसके लिए मतदाताओं को बाध्य नहीं किया जाएगा। राज्यों में बूथ लेवल आफिसर (BLO) द्वारा मतदान केंद्रों पर तथा घर-घर जाकर मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर फार्म 6बी एकत्रित करेंगे।
इस वजह से जोड़ा जायेगा नाम
निर्वाचन आयोग द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जिसका उद्देश्य यह कि कोई भी मतदाता दो स्थानों पर मतदान न कर सकें। मतदाता स्वयं भी अपने आधार कार्ड को मतदाता एप वोटर हेल्प लाइन या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित आनलाइन एनवीएसपी पोर्टल पर लिक कर सकते हैं। मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का कार्य 31 मार्च 2023 तक पूर्ण किया जाना है, इसलिए प्रत्येक मतदाता अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय (निर्वाचक तहसीलदार) का समर्थन करते हुए अपने वोट को आधार कार्ड से लिक करें।
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यह लोग आधार से जुड़ने के योग्य
नई वोट के लिए जिस किसी व्यक्ति की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो और उसका प्रकाशित मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है। तो वह अपने क्षेत्र से संबंधित बीएलओ व जिला निर्वाचन अधिकारी फरीदाबाद के कार्यालय में फार्म नंबर 6 भरकर आवेदन कर सकता है।
किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए फॉर्म नंबर 7, आधार कार्ड से जोड़ने के लिए फार्म नंबर 6 तथा प्रकाशित मतदाता सूची में किसी गलत इन्द्राज को शुद्ध करवाने के लिए फार्म नम्बर 8 भरकर देना होगा।
मतदाता सूची में अपना नाम चेक कराने अथवा अन्य जानकारी वेबसाइट https://eci.gov.in पर प्राप्त कर सकता है तथा मतदाता स्वयं साइट पर फार्म भर कर मतदाता सूची में अपना नाम भी दर्ज करवा सकता है।
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