बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के रेप का केस दर्ज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की।

नई दिल्ली। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के रेप का केस दर्ज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की। हालांकि कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

हुसैन के खिलाफ जून 2018 में आईपीसी की धारा 376, 328, 120बी और 506 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बाद में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर कर शहर की पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी। नगर पुलिस द्वारा 4 जुलाई, 2018 को एमएम के समक्ष कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दायर की गई थी, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि जांच के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए।

केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन से जुड़े इस मामले की सुनवाई के दौरान जो बातें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहीं उससे पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पीड़ित महिला की ओर से कुछ सालों पहले दी गई शिकायत पर कहा कि सभी तथ्यों को देखने से यह बात साफ हो रही है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने तक में पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश की गई रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी।

शाहनवाज हुसैन पर क्या आरोप है?

दिल्ली निवासी महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी। याचिका दायर कर महिला ने शाहवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराने की अपील की थी। महिला का आरोप है कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया। यही नहीं उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी।

पुलिस ने कोर्ट में पेश रिपोर्ट में क्या कहा था?

पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला बनता है। इन बातों को लेकर पुलिस खुद अब सवालों के घेरे में है।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर