तीस्ता सीतलवाड़

टीआरपी डेस्क। समाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच में 1 घंटे 10 मिनट से ज्यादा देर तक सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सिर्फ जमानत पर गौर किया है। मामले की योग्यता पर हमारी किसी भी टिप्पणी का प्रभाव नहीं है। आपको बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ने निचली अदालत और हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने गुजरात और तीस्ता के वकीलों की दलीलों को सुना और यह जाना कि तीस्ता दो माह से ज्यादा समय से जेल में हैं और हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने हमें बताया कि हाईकोर्ट को ही मामला सुनने दिया जाए। जहां पर राज्य सरकार को छह सप्ताह का समय जवाब के लिए दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले कि योग्यता पर नहीं जाते और मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए जमानत देते हैं, क्योंकि महिला दो माह से जेल में है। दूसरा यह कि सात दिन जांच एजेंसी ने इंटरोगेशन किया है, जो पूरा हुआ, ऐसे में याचिकाकर्ता को राहत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा- तीस्ता का मामला जब तक हाईकोर्ट के पास है, तब तक उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। 

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