टीआरपी डेस्क। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अखबार या कागज में समोसे या पोहा परोसने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में भोपाल कलेक्टर ने आदेश भी जारी किए हैं। दुकानदार इसका पालन नहीं करते हैं तो उनपर दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

दरअसल भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर ईट राइट चैलेंज-2 के तहत खाद्या सुरक्षा प्रशासन ने दो नवाचार कार्यक्रम की शुरुआत की है। लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। मिली जानकारी के अनुसार लोगों को जारूक करने के लिए शहर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। होटलों में पैंपलेट लगाए जाएंगे साथ ही दुकानदारों से इसके लिए शपथ-पत्र भी भरवाया जाएगा। कलेक्टर ने इसे ‘अखबार में खाने को बोलिए ना’ कैम्पेन के तौर लॉन्च किया है।

शहर के लोगों को इसके लिए जारूक किया जाएगा कि अखबार या कागज पर कुछ खाना सेहत के लिये बेहद घातक है। अखबार प्रिंट करने के लिए जो स्याही इस्तेमाल में लाई जाती है उसमें लेड समेत कई खतरनाक रसायन होते हैं। जो तेल या खाने के संपर्क में आकर हमारे पेट में जाकर नुकासन पहुंचाते हैं।

See also  कोरोना का डरः इंदौर-भोपाल में होने वाला आईफा अवॉर्ड समारोह रद्द, नई तारीख का ऐलान बाद में

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर