ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में आया बड़ा फैसला, कोर्ट ने हिंदु पक्ष में सुनाया फैसला, 22 सितंबर को है अगली सुनवाई

टीआरपी डेस्क। ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला ने फैसला सुनाते हुए इस मामले को सुनवाई के लायक माना है। कोर्ट ने 22 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई करने की बात कही है।

बता दें कि पिछले साल अगस्त में 5 महिलाओं ने वाराणसी सिविल जज (सीनियर डिविजन) के सामने एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन-दर्शन की अनुमति देने की मांग की थी।

आज आए इस फैसले के बाद से अब वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा कि यह केस सुनने लायक है। विश्व वैदिक सतानत संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने जानकारी दी है कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलें मानी हैं और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है।

कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी गई थी। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह कोर्ट में मौजूद नहीं थीं।

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के कैंपस में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका पर 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश ने 12 सितंबर यानी आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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