विराट अपहरण कांड

बिलासपुर। न्यायधानी के बहुचर्चित विराट अपहरण कांड में जिला कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें अपहरण में शामिल सभी 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला जिला न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल के कोर्ट में चल रहा था।

विराट सराफ का अपहरण फिरौती वसूलने के लिए किया गया था, आरोपियों ने विराट के पिता से 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी पुलिस ने मामले में विराट की बड़ी मां और उसके 4 साथियों सहित 5 लोगों को पकड़ कर विराट को सकुशल बरामद किया था।

बात दें कि करबला रोड में रहने वाले विवेक सराफ के 6 साल के बेटे को मोहल्ले में शाम को खेलते वक्त आरोपी अपहरण कर कार से ले गए थे। उसे रिंग रोड स्थित एक कालोनी के माकन में छुपा कर रखा गया था। पुलिस ने बच्चे को मुखबिर की मदद से उसी घर से सही सलामत बरामद किया था। इस अपहरण की मास्टर माइंड विराट की गोंड़पारा निवासी उसकी बड़ी माँ निकली, जिसने अपने साथियोंसहित मिलकर वारदात को अंजाम दिया था।

इस मामले की सुनवाई जिला न्यायालय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश के कोर्ट में हुई, जहां सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने अनिल सिंह निवासी तिफरा, रतनपुर निवासी सतीश शर्मा और राज किशोर सिंह, गोंडपारा निवासी नीता सराफ, हरे कृष्ण कुमार राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।