जहरीली शराब कांड
जहरीली शराब कांड : नौ दोषियों को मिली फांसी की सजा और चार महिलाओं को आजीवन कारावास

टीआरपी डेस्क। बिहार के गोपालगंज में 2016 में हुए जहरीली शराब कांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. मामले में कोर्ट ने नौ दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. वहीँ दोषी चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा दी गई है. ज्ञात हो कि गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी.  

21 लोगों ने गंवाई थी जान, कइयों ने खोयी आंखो की रोशनी

मामला यूं है कि गोपालगंज के खजूरबानी में वर्ष 2016 में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि कई लोगों की शराब के जरिए शरीर में घुले जहर से आंखों की रोशनी चली गई थी. पांच साल चली सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट के न्यायाधीश लवकुश कुमार ने आरोपियों को सजा सुनाई.  

जानिए किसे मिली फांसी की सजा व उम्रकैद

खजूरबानी के छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लाल बाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी तथा मुन्ना चौधरी को फांसी की सजा सुनाई गई है। उम्रकैद की सजा पाने वाली चार महिलाओं के नाम लालझरी देवी, कैलासो देवी, रिता देवी और इंदू देवी हैं. सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को सख्त सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया। 

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