सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। आज सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को हटाने की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में राष्ट्रपति को हटाकर याचिकाकर्ता को ही राष्ट्रपति बनाने की मांग की गई थी।

बता दें कि याचिकाकर्ता किशोर जे सावंत का कहना था कि 2004 के बाद से उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन नहीं भरने दिया जा रहा है। ऐसे में सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने याचिका पर कड़ी नाराजगी जाहिर कते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि ये किस तरह के अपमानजनक आरोप राष्ट्रपति पर लगा रहे हैं।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह याचिका पूरी तरह तुच्छ है। यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हम याचिका को खारिज करते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित हो कि भविष्य में ऐसी याचिकाए दाखिल न हों।

वहीं याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में कहा था कि भारत में संवैधानिक लोकतंत्र के मूल मूल्यों की फिर से व्याख्या करेगा। मैं एक पर्यावरणविद् हूं पर मुझे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। श्रीलंका का हालिया उदाहरण है, जहां राष्ट्रपति के घर में नागरिक घुस गए। रूस में क्या हो रहा है? मैं पूरी दुनिया के लिए काम करूंगा, जहां चीजें गड़बड़ हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है।

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