अनुसूचित क्षेत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र बस्तर, सरगुजा संभाग के सभी जिलों के अलावा कोरबा, गौरेला- पेंड्रा – मरवाही जिलों में काम करने वाले सरकारी सेवकों का तबादला, प्रतिनियुक्ति, संलग्नीकरण अब संबंधित जिलों और संभाग से बाहर नहीं किया जायेगा। इस बारे में राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम में बदलाव करते हुए इस संबंध अधिसूचना में जारी कर दी है। जीएडी से जारी संशोधन के मुताबिक अब ट्रांसफर पोस्टिंग में नये प्रावधान के मुताबिक निर्देश जारी किये जायेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में विशेष अनुबंध के रूप में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम में शामिल किया है।

बस्तर, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा, गौरेला पेड्रा – मरवाही जिला के व्यापक विकास के लिए उक्त जिलों, संभाग में लोक सेवाओं में तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिला स्तरीय पदों पर जिले के एवं संभाग स्तरीय पदों पर संभाग के बाहर नहीं किया जायेगा ।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर