टीआरपी डेस्क। अगर पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो उसके मालिक को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। यह फैसला नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड की बैठक में लिया गया। नोएडा के लिए एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नोएडा अथॉरिटी ने नीति का निर्धारण किया है। जिसके तहत आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के काटने पर मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा।

जान लें नए नियम
- नोएडा अथॉरिटी के अनुसार, 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन न कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- पालतू कुत्तों के स्टरलाइजेशन/एंटीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गई है। उल्लंघन की स्थिति में 1 मार्च 2023 से हर महीने 2000 का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।
- पालतू कुत्ते के सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किए जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी।
- पालतू कुत्ते और बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इतना ही नहीं इसके अलावा घायल व्यक्ति/जानवर का इलाज पालतू कुत्ते का मालिक कराएगा।
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