JASHPUR

जशपुर। शासकीय राशि का आहरण कर गबन करने के मामले में कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने लेखापाल शैलेष कुमार अंबष्ट को निलंबित कर दिया है। यह मामला जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड का है।

कार्यालयीन व्यय की राशि की हेराफेरी

विकासखण्ड बगीचा के 21 नये संकुलों में आये कार्यालयीन व्यय की राशि की अनियमितता, गबन एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, सरगुजा, अंबिकापुरके 03 सदस्यीय जांच दल द्वारा किया गया। दल के द्वारा जांच प्रतिवेदन में अभिमत दिया गया कि शैलेष कुमार अंबष्ट, लेखापाल, बी.आर.सी. कार्यालय, बगीचा, जिला जशपुर को 13000 रूपये रिश्वत लेने का दोषी पाया गया है।

बिना खरीदी रकम का किया बंटवारा

जांच के दौरान अनुदान राशि प्रति संकुल रू. 40,000/- के मान से 21 संकुलों द्वारा कुल आहरित राशि 8,40,000/- (आठ लाख चालीस हजार रूपये) का बिना सामग्री क्रय एवं बिना फर्म को भुगतान किये फर्म के 02 बिल अनुसार राशि भुगतान की पावती लेकर शासकीय राशि का बंदरबाट करते हुए गबन किया जाना पाया गया। साथ ही शासकीय राशि का आहरण कर गबन करने में आंशिक सहयोगी पाया गया।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने शैलेष कुमार अंबष्ट, लेखापाल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा इस अवधि में अम्बष्ट का मुख्यालय कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर रहेगा।

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