NEW YEAR

रायपुर। नववर्ष आगमन के मौके पर होने वाले कार्यक्रम के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुये रायपुर शहर के सभी होटल, मैरिज पैलेस, क्लब एवं कैफे के संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रशासन ने तमाम दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे के निर्देश पर ली गई इस बैठक में कहा गया कि नववर्ष के कार्यक्रम आयोजन स्थल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन को सूचित कर अनुमति प्राप्त करना होगा। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आयोजक / संचालक के विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी इस संबंध में सभी को अवगत कराया गया है ।

मदिरापान के लिए लेना होगा लाइसेंस

एनजीटी एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों के अधीन नववर्ष आगमन के दौरान पटाखे फोड़ने के संबंध में निर्धारित समय का पालन किया जावें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि यदि शराब पिलाया जायेगा तो विधिवत लायसेंस प्राप्त करना होगा एवं लायसेंस में निर्धारित समय का पूर्णतया पालन करना होगा। इस संबंध में प्रशासन द्वारा जांच दल का गठन किया जावेगा।

सड़क पर पार्क वाहनों की होगी जब्ती

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, रायपुर ने सभी संचालकों को निर्देशित किया कि वाहन पार्किंग छमता के अनुसार ही अतिथियों को आमंत्रित किया जावे यदि वाहन रोड में पार्क किया हुआ रहेगा तो वाहन जप्ती की कार्यवाही की जावेगी । रात्रि 12.30 बजे के बाद कार्यक्रम का आयोजन नही किया जावेगा इस संबंध में भी आयोजको / संचालको को निर्देशित किया गया है।

नववर्ष कार्यक्रम के शांति पूर्वक एवं सुरक्षित रूप से मनाये जाने के संबंध में सभी संचालकों को निर्देशित किया गया कि कोलाहल अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन किया जावे यदि इस संबंध में शिकायत प्राप्त होगी तो कार्यवाही की जावेगी।

बैठक में देवचरण पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पश्चिम, रायपुर, कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, रायपुर, गुरजीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, यातायात, रायपुर सहित विभिन्न होटल, मैरिज पैलेस, क्लब एवं कैफे के संचालक उपस्थित रहे।

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