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बलरामपुर। एजेंट के माध्यम से वाहन खरीदने वाले 40 ग्राहकों से किश्त जमा करने का झांसा देकर 40 लाख की धोखाधड़ी की गई। इस मामले में कंपनी के महिला डायरेक्टर सहित 5 लोगों को साइबर सेल एवं बलरामपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।

एजेंट ने की पुलिस से शिकायत

बलरामपुर एसपी मोहित गर्ग एवं एएसपी सुनील नायक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ग्राम बसकेपी निवासी 29 वर्षीय मनोज कुमार पिता कवल दास ने बलरामपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम झिण्डरा थाना गुमला झारखंड निवासी 41 वर्षीय अर्जुन गोप पत्नी के साथ मल्लिकार्जुन ट्रेडिंग एण्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्जी कंपनी का संचालन करता है।

कमीशन का दिया गया लालच

प्रार्थी मनोज का संपर्क लुकस तिर्की से हुआ था। इसके माध्यम से उसे चन्देश्वर तिग्गा का मोबाइल नंबर 6265550089 मिला, जिसमें सम्पर्क करने पर मनोज को इस कंपनी के बारे में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति यदि हमारे कंपनी से फाइनेंस कराकर वाहन लेना चाहता है तो बताइएगा, हमें कई एजेण्टों की आवश्यकता है। वह वाहन की लागत की 60 प्रतिशत राशि लेकर ग्राहक का वाहन फाइनेंस कराकर देगा, बाकी 40 प्रतिशत की संपूर्ण किश्तों का भुगतान हमारी कंपनी के माध्यम से होगी। वहीं एजेंट को 2 पहिया वाहन में 3 हजार रुपए एवं 4 पहिया वाहन में 10 से 15 हजार रुपए तक का कमीशन दिया जाता है।

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कंपनी ने किश्त जमा करना किया बंद

इसके झांसे में आकर मनोज कुमार ने क्षेत्र के कुल 42 ग्राहकों से लेकर लगभग 40 लाख रुपए अर्जुन गोप के खाते में जमा करा दिए। इसके बाद आरोपी ने ग्राहकों के वाहनों का तीन किश्त का भुगतान करने के बाद किश्त जमा करना बंद कर दिया था। इससे मनोज को ठगी का एहसास हुआ और उसे पता चला कि आरोपी अर्जुन गोप अपनी पत्नी संगीता गोप व अन्य अपने भाइयों, रिश्तेदारो के साथ मिलकर फर्जी कंपनी के नाम पर ग्राहकों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर बलरामपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 120, 420 के तहत जुर्म दर्ज कर कंपनी की महिला डायरेक्टर सहित ५ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

इन्हें किया गया गिरफ्तार

एसपी बलरामपुर मोहित गर्ग, एएसपी सुनील नायक, प्रशांत कतलम के निर्देशन में साइबर सेल एवं बलरामपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कंपनी की डायरेक्टर 27 वर्षीया संगीता गोप पति अर्जुन गोप निवासी गुमला झारखंड, रंजीत खलखो पिता माइकल खलखो निवासी ग्राम झपरा थाना बलरामपुर, कपिल देव पिता बैजनाथ कतिया निवासी ग्राम संतोषी नगर थाना बलरामपुर, धर्मेंद्र सिंह पिता रामचन्द्र निवासी डाल्टेनगंज, गोविंद महली पिता लक्ष्मी महली निवासी सीसई झारखंड शामिल हैं। आरोपियों के पास से नकद 33 हजार 2०० रुपए, एक कार, एक पल्सर बाइक व एक मोबाइल जब्त किया गया है।

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