नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने अपने ग्राहकों को इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) के नाम पर हो रही धोखाधड़ी को लेकर सावधान किया है। टैक्स रिफंड के नाम पर इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए SBI ने ग्राहकों से कहा है कि वो ऐसे किसी भी मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें, जहां उनसे टैक्स रिफंड के बारे में रिक्वेस्ट डालने की बात कही गई हो। दरअसल, कई लोगों को ऐसे मैसेज आ रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप अपने इनकम टैक्स रिफंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

SBI ने ट्वीट कर दी ये जानकारी

SBI ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘क्या आपको भी इनकम टैक्स​ डिपार्टमेंट के नाम पर रिफंड के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट डालने का मैसेज आ रहा है? यह मैसेज आपको धोखा देने के उद्देश्य से भेजा गया है। आप सुनिश्चित कर लें कि इस तरह के मैसेज को इग्नोर करें और तुरंत इस मैसेज को रिपोर्ट करें।

वीडियो जारी कर ग्राहकों से की अपील

इस ट्वीट में SBI ने एक एनिमेटेड वीडियो (Animated Video) भी जारी किया गया है, जिसमें एक ग्राहक को इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर मैसेज आता है। इस वीडियो में ग्राहकों को जानकारी दी जाती है कि इस तरह के मैसेज पर दिए गए ​लिंक पर क्लिक करने से फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। इस वेबसाइट के जरिए ग्राहकों से उनके खाते से संबंधित जरूरी जानकारियां जुटाकर उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है।

धोखेबाजों के हथकंडो से बचकर

दरअसल, इस तरह के फ्रॉड को फिशिंग तकनीक (Phishing Technique) की मदद से अंजाम दिया जाता है. इसमें एक फेक वेबसाइट बनाया जता है जोकि पूरी तरफ से ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही होता है। इसी वेबसाइट की मदद से ग्राहकों से उनकी जरूरी जानकारियां जुटाई जाती हैं। एसबीआई ने ग्राहकों से कहा है कि वो ऐसे किसी भी तरह के लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपने खाते से जुड़ी कोई जानकारी किसी से साझा करें।

इनकम टैक्स पोर्टल से पता कर सकते हैं टैक्स रिफंड के बारे में

गौरतलब है कि हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी तरह की एक चेतावनी जारी किया है, जिसमें टैक्सपेयर्स से कहा गया है कि वो ऐसे किसी तरह के फ्रॉड का शिकार न बनें। बता दें कि जैसे ही इकनम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड जारी करता है, वो सीधे ग्राहकों के खाते में भेजा जाता है। कोई भी टैक्सपेयर इनकम टैक्स ई-फाइ​लिंग पोर्टल (Income Tax E-filing Poral) पर लॉग—इन कर अपने टैक्स रिफंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

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