MAHANADI BHAVAN

रायपुर। खैरागढ़ में संचालित डाइट की प्रभारी प्राचार्य (प्रतिनियुक्ति पर) तारिणी सिंह के विरूद्ध की गई शिकायत की प्रारंभिक जांच में पुष्टि होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ कार्यालयीन स्टाफ ने ही शिकायत की थी, जो प्रारंभिक जांच में सही पाई गई।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंत्रालय से इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। यह निलंबन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम के तहत किया गया है। निलंबित अवधि में तारिणी सिंह का मुख्यालय कार्यालय,संभागीय संयुक्त संचालक दुर्ग नियत किया गया है।

8 लोगों को दे दी फर्जी तरीके से नौकरी

एक अन्य मामले में जांजगीर जिले में पदस्थ रहे बहुचर्चित DEO के एस तोमर के निलंबन के बाद अब उनके खिलाफ रिकवरी का आदेश भी जारी कर दिया गया है। दो महीने पहले ही शिक्षा विभाग ने तोमर को सस्पेंड किया था।

पूर्व DEO केएस तोमर ने लॉकडाउन के दौरान शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोधना विकासखंड, नवागढ़ में नियम विरुद्ध तरीके से शिक्षक, क्राफ्ट शिक्षक, सहायक ग्रेड, प्रयोगशाला परिचालक की भर्तियां की थी। जांच के दौरान इनमे से एक के एस तोमर का पुत्र मनोज प्रताप सिंह और एक शिक्षा विभाग में पदस्थ क्लर्क की बेटी प्रभा यादव निकली।

3 महीने की नौकरी के बाद बर्खास्त

इन सभी ने नियुक्ति के बाद 2021 में मई से लेकर जुलाई तक ही नौकरी की और उन्हें अनुदान मद से वेतन भी दिया। इस मामले में शिकायत के बाद जांच बैठी थी। प्रारंभिक जांच में ही सभी को बर्खास्त कर दिया गया। वहीं अब निलंबित अधिकारी के एस तोमर से तीन महीने में अनुदान मद से दिये गये 4 लाख 68 हजार रुपये की राशि की रिकवरी का आदेश दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में DPI को वसूली की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है।

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