संजय राउत

टीआरपी डेस्क। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की तरफ से संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया था। मामले की प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं होने के लिए एक अदालत ने शुक्रवार को शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।

दर्ज किए गए शिकायतकर्ता के बयान

बता दें कि सेवरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया और फिर सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेधा सोमैया के वकील ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद संजय राउत हाजिर नहीं हुए।

जानें पूरा मामला

मेधा सोमैया ने ये दावा करते हुए अदालत का रुख किया था कि संजय राउत ने निराधार और अपमानजनक आरोप लगाया है। बता दें कि राउत ने आरोप लगाया था कि वो और उनके पति मुंबई के पास मीरा भायंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे। मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज कराया।

पात्रा चॉल मामले में हाल ही में हुए थे रिहा
शिवसेना सांसद हाल ही में पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में रिहा हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन के बाद अगस्त 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन के बाद अगस्त 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनपर गोरेगांव स्थित चॉल के पुनर्विकास कार्य में आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगे थे। कहा जा रहा था कि उन्होंने प्रवीण राउत नाम के बिचौलिए की मदद से रुपये हासिल किए थे।

28 जून 2022 में राउत को मामले में  पूछताछ के लिए ईडी ने समन किया था। 1 अगस्त को गिरफ्तार होने के बाद से ही उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया था। खास बात है उसी जेल में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और पूर्व मंत्री नवाब मलिक भी बंद थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्यसभा सांसद की पत्नी वर्षा राउत को भी पूछताछ के लिए बुलाया था।

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