मंत्रालय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में साम्प्रदायिकता भड़काने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। अब ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून-रासुका लगाने की तैयारी हो गई है। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को अधिकृत कर दिया गया है।

बता दें कि इस कानून के तहत जमानत मिलना मुश्किल है। पुलिस ऐसे लोगों को एक साल तक हिरासत में रख सकती है। बता दें कि नारायणपुर में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के बाद सरकार को पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाओं की साजिश के इनपुट मिले हैं।

गृह विभाग द्वारा पिछले दिनों ही राजपत्र में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी 33 जिलों के कलेक्टरों-जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून-रासुका की धारा-तीन-2 से मिले शक्तियों का प्रयोग एक जनवरी से 31 मार्च 2023 तक की अवधि में कर सकते हैं।

सरकार ने राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित की है।

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