BBC Documentary: गुजरात दंगो पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इण्डिया: द मोदी क्वेश्चन’ का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बिच सरकार ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोग लगाने कि मांग कि थी जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है। बता दें कि याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। जिसकी सुनवाई 6 फरवरी को कि जाएगी।

जानकरी के अनुसार वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया है कि वह बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के दोनों भाग मंगाएं और उसकी पड़ताल करें। सुप्रीम कोर्ट से याचिका में अनुरोध किया गया था कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करें, जो 2002 के गुजरात दंगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे।

उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 21 जनवरी, 2023 के बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताया है। साथ ही इसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। उनकी याचिका में कहा गया है कि क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (2) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है।

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