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JK Delimitation: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। अब जम्मू-कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और लोगसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन के फैसले को चुनौती दी गई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने फैसला सुनाया। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के परिसीमन की प्रकिया को सही ठहराया गया है।

जानकारी के अनुसार श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू की याचिकाओं में कहा गया है कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों में सीमा बदली गयी है। उसमे नए इलाकों को शामिल किया गया है। सीटों कि संख्या 107 से बढ़कर 114 कर दी गयी है। जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भी 24 सीटें शामिल हैं। यह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 63 के मुताबिक नहीं है।