नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर किसी भी व्यक्ति के पास 67 वर्ग मीटर से कम आकार का फ्लैट या भूखंड है तो वह डीडीए के नवनिर्मित फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन करने का पात्र बन गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसकी जानकारी दी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण  ने एक बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आवास विनियम, 1968 में डीडीए की ओर से प्रस्तावित संशोधन अथवा छूट को मंजूरी दे दी है। यह छूट डीडीए अधिनियम, 1957 की धारा 57 के तहत जारी की गई हैं।

बयान में हालांकि, इस बात की जानकारी नहीं दी गयी है कि मंत्रालय ने इन संशोधनों अथवा छूटों को कब मंजूरी दी। इसमें कहा गया है, ‘‘संशोधन या छूट का मुख्य उद्देश्य आम जनता को बिना किसी प्रतिबंध या बाधा के डीडीए फ्लैट खरीदने में सक्षम बनाना है ।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘दिल्ली में 67 वर्गमीटर से कम के फ्लैट या भूखंड के स्वामित्व वाला कोई भी व्यक्ति डीडीए द्वारा नवनिर्मित फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र बन गया है। इसमें कहा गया है कि संशोधन से पहले के मुख्य नियम के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों के पास राष्ट्रीय राजधानी में फ्लैट अथवा भूखंड है तो वह डीडीए फ्लैट के आवंटन के लिये आवेदन करने का पात्र नहीं था । 

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