TRAI ने दिये टेलीकॉम ऑपरेटरों को नए निर्देश, जानिए अब आपको कौन सी सुविधाएं मिलेंगी

टीआरपी डेस्क। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ( TRAI ) ने टेलीमार्केटर्स द्वारा अनाधिकृत, आपत्तिजनक प्रचार संदेशों पर कार्रवाई की है। इसी के साथ विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को हेडर और संदेश टेम्प्लेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। ट्राई ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को तीस दिनों के अंदर उसके नए निर्देशों का पालन करने को कहा है।

ट्राई ने हेडर और संदेश टेम्प्लेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए, टेलीकॉम ऑपरेटरों को Distributed Ledger Technology (DLT) प्लेटफॉर्म पर सभी पंजीकृत हेडर और मैसेज टेम्प्लेट को फिर से वेरिफ़ाई करने को कहा है। साथ ही अनवेरिफ़ाई हेडर को 30 दिनों और मैसेज टेम्प्लेट को 60 दिनों के भीतर ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दूरसंचार ऑपरेटरों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि, निर्धारित समय अवधि के तुरंत बाद अस्थायी हेडर को निष्क्रिय कर दिया जाए।

ट्राई ने कहा “मैसेज पाने वाले यूसर्स के बीच भ्रम को दूर किया जाए और उनके दुरुपयोग को रोकें, कोई समान दिखने वाले हैडर को दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा विभिन्न प्रमुख संस्थाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाए।

इसके अलावा ट्राई अब टेलीफोन नंबरों का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स सहित अनधिकृत या अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स के संदेशों पर अंकुश लगाने जा रहा है। विभाग ने यह भी कहा कि ‘टेलिकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स या टेलीफोन नंबरों (10 अंकों की संख्या) का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स द्वारा प्रचार संदेश प्रसारित नहीं किए जाते हैं।’ ट्राई के नए निर्देश के अनुसार टेलीकॉम ऑपरेटरों को अब सभी दोषी टेलीमार्केटर्स के खिलाफ निर्धारित नियमों के अनुसार ही कार्रवाही करनी पड़ेगी।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू
 पर