सुप्रीम कोर्ट

टीआरपी डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिली है। दरअसल, उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां पर 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने दोनों गुटों से जवाब मांगा है। 

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस समय फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं। आयोग ने अपने फैसले में एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम और धनुष-तीन चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी।

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