Supreme Court OROP: वन रैंक वन पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए लिफाफा बंद रिपोर्ट को लेने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बकाया भुगतान का नया फॉर्मूला भी दे दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 70 साल से ज्यादा की उम्र वाले पेंशनर्स को 30 जून, 2023 तक पूरा भुगतान करे। देश में पेंशन पाने वालों की संख्या 25 लाख के आसपास है, जिसका एरियर करीब 28 हजार करोड़ रुपये है। यह एरियर 2019 से दिया जाना है। वित्त मंत्रालय ये भुगतान एक साथ करने में असमर्थता जता चुका है।

कोर्ट पहले ही वन रैंक वन पेंशन के सिलसिले में आदेश जारी कर चुका है, लेकिन सरकार ने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया था। अब सरकार का कहना है कि एक साथ भुगतान करना मुश्किल है, और कोर्ट से चार किश्तों में भुगतान की मोहलत मांगी, जिसे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने स्वीकार नहीं किया, और तीन किश्तों में भुगतान का निर्देश दिया। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि 10-11 लाख पेंशनर्स का बकाया इस साल 31 अगस्त, 30 नवंबर और अगले साल 28 फरवरी तक भुगतान कर दिया जाएगा। कोर्ट ने यह साफ किया कि इसका असर पूर्व कर्मियों के पेंशन के इक्वलाइजेशन पर नहीं पड़ेगा।

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70 साल से ज्यादा उम्र वालों को 30 जून तक भुगतान
हालांकि, कोर्ट ने सरकार को ओआरओपी के तहत परिवार वालों और अवॉर्ड विनर पेंशनर्स को इसी साल 30 अप्रैल तक भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ओआरओपी के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स के बकाए का भुगतान भी इसी साल 30 जून तक भुगतान करने सख्त आदेश दिया।

चार किस्त में भुगतान का आदेश वापस लेने को कहा था
इसके पहले 13 मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा था, जिसमें चार किस्तों में वन रैंक वन पेंशन (OROP) के भुगतान करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा था, रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इसपर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने पूर्व सैनिकों के बकाया OROP एरियर का भुगतान एक किस्त में कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान करने के लिए और अधिक समय चाहिए।

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