नई दिल्ली : शुक्रवार को फाइनेंस बिल पास करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने डेट फंड पर टैक्स लगाने के साथ-साथ आम जनता को लेकर बजट में की गई घोषणाओं में कुछ राहत देने की बात कही। दरअसल बजट में 7 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाने की बात कही गई थी। बजट में की गई घोषणाएं 1 अप्रैल यानी नए फाइनेंशियल ईयर से लागू हो जाएंगी।

सरकार ने शुक्रवार को फाइनेंस फिल पास करते हुए इस मोर्चे पर आम लोगों को राहत थोड़ी और बढ़ा दी है। फाइनेंस बिल को संसोधित करते हुए वित्तमंत्रालय ने बजट में की गई 7 लाख की घोषणा को थोड़ा और बढ़ा दिया है। अब 7 लाख से थोड़ी उपर की कमाई पर भी टैक्स नहीं देना होगा।

कितने पर नहीं लगेगा टैक्स
अब आप सोच रहे होंगे कि 7 लाख तक की रकम तो पहले ही टैक्स फ्री कर दी गई है। तो अब संसोधन में कितने रकम तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। आइए आपको क्लियर कर देते हैं। बजट की घोषणा के मुताबिक 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन 7 लाख से उपर यानी 7.10 लाख या 7.20 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्तमंत्रालय के मुताबिक 7 लाख से उपर की अतिरिक्त आय पर ही टैक्स देना होगा। मतलब अगर आपकी आय 7.10 लाख रुपए होती है तो केवल 10 हजार रुपए पर ही आपको टैक्स देना होगा। हालांकि सरकार ने अभी साफ नहीं किया है कि ये रकम कितनी होगी। इस रकम का खुलासा सरकार नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही करेगी।

मार्जिनल बेनिफिट का खेल

नई टैक्स रिजीम में इस मार्जिन बेनिफिट का लाभ उन सभी लोगों को मिल सकेगा जिनकी आय 7 लाख से थोड़ी उपर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मार्जिनल बेनिफिट होता क्या है। दरअसल मार्जिन बेनिफिट एक ऐसा लाभ है जो एक तय की रकम के बाद की अतिरिक्त रकम के उपर मिलता है। जैसे इस मामले में सरकार की ओर से टैक्स फ्री रकम 7 लाख तय की गई है। अब ऐसे में किसी की इनकम इससे थोड़ी ज्यादा है तो आपको वो मार्जिन लाभ मिल सकेगा।

थोड़ा और क्लियर समझिए

अब 7 लाख वाले केस को उदाहरण से समझिए। अगर आपकी इनकम 7 लाख 100 रुपए है तो ऐसे में आपका टैक्स अगर 25,010 रुपया बन रहा है तो केवल 100 रुपए इनकम ज्यादा होने से आपको 25000 रुपए का टैक्स भरना पड़े ये ठीक नहीं है। इसलिए सरकार ने नई रिजीम के तहत ऐसे लोगों को ये खास छूट दी है।