टीआरपी डेस्क। प्रथम अपील में आदेश पारित होने के बाद भी 13 अलग-अलग मामलों में जानकारी नहीं देने पर जन सूचना अधिकारी वन मंडल मरवाही पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया है।

आर्थिक व मानसिक प्रताड़ना के लिए मुख्य वन संरक्षक लोक प्राधिकारी बिलासपुर वृत्त बिलासपुर छग को आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर अपीलार्थी को चेक के माध्यम से सभी 13 मामलों में 500-500 रुपये देने का निर्देश दिया है।

बिलासपुर निवासी रितेश शर्मा ने जन सूचना अधिकारी कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मरवाही, वनमण्डल जिला गौरेला -पेन्डा-मरवाही छग के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत अलग अलग 13 आवेदन प्रस्तुत कर वन मंडल मरवाही में जेम के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गई विभिन्न खरीदी की जानकारी मांगी थी।

तय समय में जानकारी नहीं मिलने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सभी प्रकरणों की सुनवाई कर अपीलार्थी को जानकारी निशुल्क देने का आदेश दिया।

See also  CG Politics: बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक सर्वानंद सोनवाल और अर्जुन मुंडा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे, दोपहर 12 बजे शुरु होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक

इसके बाद भी जन सूचना अधिकारी ने मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील पेश की। सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने विडियो कान्फ्रेसिंग से प्रकरण की सुनवाई की।

सुनवाई से स्पष्ट हुआ कि द्वितीय अपील सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की भावना के अनुरूप प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध न होकर उसके पालन के लिए है। अतः द्वितीय अपील अग्राहय है। प्रथम अपील का आदेश अपीलार्थी के पक्ष में होने से द्वितीय अपील में पुनः किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू
 पर