Atique Ahmed Guilty: उमेश पाल के अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद (Atiqe Ahmed) और उसके भाई अशरफ को बड़ा झटका लगा है। करीब 17 साल पुराने केस में प्रयागराज की विशेष अदालत एमपी/एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को दोषी करार दिया है। वहीं मामले में फैसला आने से पहले उमेश की मां शांति देवी ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। उमेश की मां ने कहा कि मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया है। जेल उसका(अतीक अहमद) घर है और वहां से वो कुछ भी करा सकता है। प्रशासन ने अभी तक जो भी कुछ किया है उससे हम संतुष्ट हैं। मेरी यही मांग है कि उसको फांसी की सज़ा हो।

फैसला आने से पहले उमेश की पत्नी ने जया ने मीडिया के सामने रो-रोकर कहा कि जब तक जड़ खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हम डर के साए में जी रहे हैं ऐसे में हम चाहते हैं अतीक समेत सभी को फांसी की सजा हो। बात दें कि अतीक अहमद पर साल 2006 में पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल को अगवा कर धमकाने और मारने-पीटने का आरोप था। बीते दिनों प्रयागराज में दिनदहाड़े उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई। अतीक इस मामले में भी नामजद आरोपी है।

क्या है मामला?
बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस में मुख्य गवाह उमेश पाल से जुड़े हुए मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस केस में आरोप था कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था। उमेश पाल को मारपीट करने के बाद परिवार समेत जान से मारने की धमकी देते हुए कोर्ट में जबरन हलफनामा दाखिल कराया गया। 2007 में मायावती की सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने पांच जुलाई 2007 को अतीक और अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

पुलिस की जांच में छह अन्य लोगों के नाम सामने आए। कोर्ट में अतीक और अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 2009 से मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन यानी सरकारी पक्ष से कुल 8 गवाह पेश किए गए। इस केस के 11 आरोपियों में से अंसार बाबा नाम के आरोपी की मौत हो चुकी है। अतीक और अशरफ समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है।

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