रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स और यूजर‌ चार्ज समेत अन्य टैक्स के भुगतान के लिए शहर के सभी 10 जोन दफ्तरों के काउंटर 31 मार्च को भी खुले रहेंगे। करदाताओं के लिए बीना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के टैक्स जमा करने का ये आखरी मौका होगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2023 से नियमानुसार सरचार्ज के साथ वसूली होगी। राजधानी के सभी 70 वार्डों के करदाताओं की सुविधा के लिए नगर निगम ने ये फैसला लिया है। 31 मार्च को करदाता सम्बन्धित जोन कार्यालय जाकर टैक्स जमा कर सकते है।

ऑनलाइन भी किया जा सकता है टैक्स का भुगतान

नगर निगम ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा भी दे रहा है। निगम की वेबसाइट और ‘मोर रायपुर’ ऐप में ऑनलाइन टैक्स जमा किया जा सकता है। इसके अलावा क्यूआर कोड, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान किया जा सकता है। इसमें करदाता को पेमेंट की रसीद भी ऑनलाइन मिल रही है। वेबसाइट में लॉग इन करके या ऐप में सम्पत्ति मालिक,वार्ड क्रमांक, मोहल्ला-कॉलोनी का नाम,मकान नंबर और मोबाइल नंबर समेत यूनिक आईडी से अपनी सम्पत्ति की जानकारी लेकर टैक्स जमा कर सकते है।

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डिजिटल नंबर प्लेट में लगे क्यूआर से भी भुगतान

शहर में नगर निगम ने वार्डों में डिजिटल नंबर प्लेट भी लगाया है। इसमें छपे क्यूआर कोड में मकान संबंधी पूरी जानकारी पहले ही अपलोड होती है। ऐसे में क्यूआर कोड से स्कैन कर प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा सकता है। हांलाकि अब तक शत प्रतिशत मकानों और भवनों में क्यूआर कोड की प्रक्रिया पूरा नहीं हो पायी है, लेकिन जिन घरों में डिजिटल नंबर प्लेट लगे हैं। वहां क्यूआर स्कैन करने को बाद अपना नाम,एड्रेस वेरिफिकेशन के बाद टैक्स का भुगतान किया जा सकता है।

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