रायपुर : छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 अप्रैल 2023 से लागू की जा रही बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए तैयारी पूर्ण कर ली गई है, इस योजना अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रू. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। वही नियम, शर्त, पात्र, अपात्र को लेकर भी विस्तृत रूप से गाइडलाइन जारी हो चुका है। अप्रैल माह में किसी भी दिन आवेदन करने पर 1 अप्रैल से ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा की- हमारा हाथ, युवाओं के साथ. छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। पंजीयन में सुगमता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गये आवेदनों पर, घोषणा अनुसार, भत्ता 1 अप्रैल से ही देय होगा। आशा है यह भत्ता हमारे युवाओं के स्वावलंबन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बजट के दौरान इस बात का ऐलान किया था कि 12वीं पास शिक्षित बेरोजगारों को अब प्रतिमाह 2500 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस बाबत पिछले दिनों की राज्य सरकार की तरफ से सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। नगर निगम कमिश्नर और जिला पंचायत सीईओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने का अधिकार भी दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्दी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता देने की दिशा में सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता सीधे युवाओं के बैंक खाते में डालने का फैसला लिया है।