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टीआरपी डेस्क। ED-CBI के दुरुपयोग के खिलाफ 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। बता दें कि देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर की थी।

CJI ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। आप चाहें तो याचिका वापस ले सकते हैं। अदालत के लिए ये मुश्किल है। इसलिए दलों ने याचिका वापस ले ली। CJI ने कहा कि ये कोई ऐसी याचिका नहीं है, जो प्रभावित लोगों ने दाखिल की हो। ये 14 राजनीतिक पार्टियों ने दाखिल की है। CJI ने कहा कि देश में वैसे भी सजा की दर कम है।

CJI ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को भी कोई इम्यूनिटी नहीं,  वो भी आम नागरिक के अधिकारों के तहत हैं। हम ये कैसे आदेश जारी कर सकते हैं कि तिहरे टेस्ट के बिना गिरफ्तारी ना करें।  CRPC में पहले ही प्रावधान है।  आप गाइडलाइन मांग रहे हैं, लेकिन ये सभी नागरिकों के लिए होगा। राजनीतिक नेताओं को कोई उच्च इम्यूनिटी नहीं है।

सीजेआई ने कहा कि आपकी याचिका से ये लग रहा है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बहस में आप कह रहे हैं कि नेताओं को गिरफ्तारी से बचाया जाए। CJI ने आगे कहा कि आप ऐसे केसे में हमारे पास आ सकते हैं, जहां एजेंसियों ने कानून का पालन नहीं किया है।  हमारे लिए इस तरह गाइडलाइन जारी करना संभव नहीं। हमने जमानत आदि को लेकर गाइडलाइन जारी की है, लेकिन वो सब तथ्यों के आधार पर जारी की थी।  हम ऐसी गाइडलाइन कैसे जारी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना केस लाता है तो हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में विपक्षी दलों का कहना था कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ईडी और सीबीआई का मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी 14 राजनीतिक दलों का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है और हम किसी भी मौजूदा जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

इन पार्टियों ने दायर की थी याचिका

शीर्ष न्यायालय में जिन 14 राजनीतिक दलों ने याचिका दाखिल की है, उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, भारत राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और डीएमके शामिल हैं।

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