high court

टीआरपी डेस्क

रायपुर। राजधानी रायपुर में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजित ऑटो एक्सपो 2023 में वाहनों की खरीदी पर राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग ने रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट का ऐलान किया गया था जो कि आम लोगों को राहत पहुंचाने के दृष्टिकोण से लिया गया निर्णय था। लेकिन कोरबा व अंबिकापुर के कुछ ऑटोमोबाइल्स कारोबारियों ने इस पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर कर दी थी।

सचिव, परिवहन विभाग, रायपुर (छ.ग.) द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ – 5/7/ ग्राम-ट्राम/2023 दिनांक 23.03.2023 को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा विषय रिट याचिकाएं दायर की गई थी। यह मामला पहले 29.03.2023 को सूचीबद्ध किया गया था जिससे माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत दी है और मामले को आई.ए. पर आगे सुनवाई के लिए तय किया।

लेकिन आज दिनांक 05.04.2023 को पुन: यह मामला माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया और पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करने के याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया है। इधर याचिका खारिज होने की खबर जैसे ही ऑटो एक्सपो पहुंची रायपुर ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन ने न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किये जाने का स्वागत किया है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि परिवहन विभाग का नोटिफिकेशन जन हित में था।