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राजनांदगांव। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फर्जीवाड़ा के मामले में डोंगरगढ़ विकासखंड के किसानों की शिकायत पर थाना डोंगरगढ़ में देर रात शिकायत करने पर सेवा सहकारी समिति मर्यादित मेढ़ा केकुलदीप विश्वकर्मा के विरूद्ध धोखाधड़ी के मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं 409 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया है।

इस मामले में संस्था व बैंक द्वारा दी गई जानकारी अनुसार समिति कार्यक्षेत्र के ग्रामों के किसानों के साथ ऋण वितरण में गड़बड़ी समिति प्रबंधक द्वारा की गई है। प्रारंभिक जांच में किसानों को फर्जी तरीके से ऋण वितरण में 53 लाख 63 हजार 221 रूपए किसानों से ऋण वसूली किया जाना बाकी है। किसानों द्वारा थाने मे बयान दर्ज कराया गया है कि यह ऋण उन्होंने लिया ही नहीं है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब एक किसान ने आत्महत्या कर ली।

मृतक कृषक पुत्र आनंद राम कंवर के पिता भागीरथी कंवर समिति कार्यक्षेत्र के ग्राम खल्लारी के निवासी हैं। इनके द्वारा भी समिति से ऋण लिया जाता रहा है। इस किसान ने वर्ष 2020 में समिति से 2 लाख 50 हजार रूपए ऋण लिया था। जिसकी वसूली के लिए समिति अथवा बैंक शाखा द्वारा कोई मांगपत्र जारी नहीं किया गया था। समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था कि ऋण वसूली की प्रताडऩा से किसान द्वारा आत्महत्या की गई है। जबकि वसूली हेतु कोई प्रताडऩा समिति अथवा बैंक शाखा द्वारा नहीं किया गया। आत्महत्या के कारणों को जानने के लिए थाना डोंगरगढ़ द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

आरोपी श्री कुलदीप विश्वकर्मा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच की गई जांच में दोषी पाये जाने पर 12 अप्रैल 2023 को समिति के कर्मचारी सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। समिति प्रबंधक द्वारा की गई गड़बड़ी की जांच के लिए सहकारिता विभाग द्वारा विशेष अंकेक्षण कार्य किया जा रहा है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में गड़बड़ी पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी। फिलहाल थाना डोंगरगढ़ में एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

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