Rahul Gandhi's plea to stay sentence in defamation case rejected
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सूरत। Rahul Gandhi on Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने दायर की गई याचिका पर सूरत की कोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 3 अप्रैल को सूरत सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता को जमानत दी थी।

Rahul Gandhi on Modi Surname Case: पूर्व सांसद को जमानत देते हुए अदालत ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और 20 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।

Rahul Gandhi on Modi Surname Case: राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा सांसद थे, लेकिन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत सूरत की निचली अदालत द्वारा 23 मार्च को दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस मामले में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी इसे लोकतंत्र की हत्या और मोदी सरकार की तानाशाही करार दिया।